भदोहीःयू. पी. में भदोही के औराई थाना इलाके के एक मोहल्ले में सात साल की बच्ची के साथ हैवानियत को भी पीछे छोड़ते हुए तीस साल के एक व्यक्ति ने ऐसी अमानवीय हरकत की कोर्ट में 156 {3} के तहत की गई शिकायत पर अपर सत्र न्यायाधीश {प्रथम } {पाक्सो ऐक्ट} सभाजीत यादव ने थाना पुलिस को कड़ी फटकार के साथ मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश तीन अगस्त को दिया है। भदोही पुलिस अधीक्षक राम बदन ने गुरुवार को बताया की इस सम्बन्ध में आरोपी छोटे अली {30 } के खिलाफ धारा 376 ,506 और पाक्सो ऐक्ट में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है। 18. 6 2020 को कोर्ट में दिए गए प्रार्थना पत्र में बच्ची के पिता ने कहा है की बच्ची इसी क्षेत्र निवासी अपनी मौसी के घर 9 मई को गई थी जहाँ शाम को उसी घर में नीचे रहने वाला तीस साल का छोटू उसे टॉफी का लालच देकर एक कमरे में ले गया उसे लेजाकर बेड पर पटक दिया , बच्ची के चीखने ओर चाकू दिखाकर डरा दिया और उसके गुप्त अंगों सहित मुंह में अमानवीय कृत्य किया, बच्ची को कहा किसी को बताया तो चाकू से काट डालने की धमकी देकर भगा दिया। घर पहुंची बच्ची को सहमी हुई देख उसके शरीर से बहता खून देख उसकी नानी के पूछने पर उसने पूरी घटना बताई जिस पर इसकी सूचना थाना पर देकर खून से लथपथ बच्ची को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। इस मामले में स्थानीय पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और न मेडिकल जांच कराया। पीड़िता के पिता ने बताया की बल्कि कुछ लोगों के साथ उसे प्रभाव में लेकर सुलह समझौता करने का दबाव बनाया। इन्स्पेक्टर/ विवेचना अधिकारी राम जी यादव ने बताया आरोपी फरार है और आगे की विवेचना जारी है ,तब उसने कोर्ट की शरण ली। पुलिस के मुताबिक आरोपी छोटू घर से फरार है उसकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। पुलिस के मुताबिक मामले की विवेचना की जा रही है।