विधायक विजय मिश्रा गुंडा ऐक्ट में पाबन्द

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विधायक विजय मिश्रा

  भदोही :उत्तर प्रदेश में भदोही जिले के ज्ञानपुर विधानसभा से विधायक विजय मिश्रा के खिलाफ आज पुलिस ने गुंडा ऐक्ट में पाबन्द कर दिया। पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह ने पत्रकारों को बताया की दबंग विधायक पर कुल 71 दर्ज है जिसमे से दस मुक़दमे एम.पी. ,एम. एल. ए. कोर्ट में चल रहे है। उन्होंने दावा किया की ज़्यादातर मुकदमों में यह इसलिए बरी हुए है की इनकी दबंगई के चलते कोई इनके विरुद्ध गवाही नहीं देता है लेकिन ताज़ा मामला पुलिस ने खुद संज्ञान लेकर एक ऐसा ऑडियो क्लिप हासिल किया जिसमे यह प्रयागराज – वाराणसी पर NH 2 पर औराई थाना के पास लाला नगर स्थित टोलप्लाजा के ठेका हासिल ना कर पाने से विधायक विजय मिश्रा ने टोलप्लाजा मालिक गोपी कृष्ण माहेश्वरी को जान से मारने की धमकी देते हुए पाया गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया की विधायक विजय मिश्रा इस ठेके को किसी के नाम से लेना चाहते थे पर यह टेंडर मेसर्स जवाहर लाल गुप्ता ने हासिल किया जिसमे गोपी कृष्ण माहेश्वरी का पैसा लगा है। उन्होंने बताया की टोलप्लाजा न मिलने पर  मिश्रा ने केंद्र ,प्रदेश सरकार को कई पत्र लिख कर टोलप्लाजा की शिकायत की जिसकी जांच उपजिला अधिकारी स्तर से कराने पर झूठी पाई गई। राम बदन सिंह के मुताबिक पुलिस को मिले ऑडियो क्लिप की जांच इंस्पेक्टर राम जी यादव ,सर्किल ऑफिसर लेख राज सिंह और उपजिला अधिकारी चंद्रशेखर ने करते हुए सही पाया। उन्होंने बताया इसी आधार पर आज विजय मिश्रा के खिलाफ धारा 3 में मामला दर्ज कर गुंडा ऐक्ट लगाया गया है। विजय मिश्रा ने पिछ्ला चुनाव निषाद पार्टी से लड़ा और चौथी बार ज्ञानपुर से विधायक बने है। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक गुंडा ऐक्ट की कार्रवाई के बाद जिला अधिकारी के पास आगे की कार्रवाई को भेजा गया है। जहाँ से नोटिस का  jawab देने के बाद यदि गुंडा ऐक्ट सही पाया गया तो विजय मिश्रा को छह माह के लिए जिला बदर यानि तड़ीपार कर दिया जाएगा।  

 

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